लखनऊ। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म डा0 रोशन जैकब ने निदेशक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश से अपेक्षा की है कि वह सड़क परिवहन मन्त्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार वाहनों हेतु अनुमन्य मात्रा के अनुरूप ही खनिजों का परिवहन किये जाने के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करे, जिससे प्रदेश के खनन व्यवसायियों को सीमावर्ती प्रदेशों की तुलना में स्मअमस च्संलपदह थ्पमसक प्राप्त हो सके और राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया है कि वाहनो के टायरों के आकार, प्रकृति और संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन यानों की भार वाहन क्षमता निर्धारित की गयी है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में उपखनिज लदे वाहनों पर वाहनों के प्रकार के अनुसार परिवहन प्रपत्र हेतु अनुमन्य मात्रा का निर्धारण किया गया है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदश राज्य से काफी संख्या में खनिज लदे वाहन आते है और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा जांच के उपरान्त पाया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के खनिज वाहनांें द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मात्रा से अधिक मात्रा में खनिजों का परिवहन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जनपदों-भिण्ड, दतिया, ग्वालियर के पट्टा धारकों व पट्टा क्षेत्रों का हवाला देते निदेशक, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म मध्य प्रदेश को पत्र लिखते हुये उल्लेख किया है कि अनुमन्य मात्रा से काफी अधिक मात्रा में खनिज की ओवर लोडिंग किये जाने से उ0प्र0 राज्य की सड़के एवं अन्य मार्ग अपनी निर्धारित अवधि के पूर्व ही क्षतिग्रस्त हो रहे है, तथा सीमावर्ती राज्य से आपूर्तित उपखनिजों के बाजार मूल्यों में असमानता के दृष्टिगत उ0प्र0 के खनन व्यवसायियों में असन्तोष व्याप्त है।
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