भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में गुरुवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया। उनके खिलाफ ये परिवाद दिल्ली के जाफराबाद में कथित भड़काऊ भाषण के कारण दायर हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नय्यर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में कपिल मिश्रा के खिलाफ उक्त परिवाद पत्र भादवि की धारा 307, 124(ए), 420, 120(बी), 307, 353, 302 और 34(ए) के तहत दायर किया है। नय्यर ने आरोप लगाया है कि 23 फरवरी को मिश्रा द्वारा जाफराबाद में एक जनसभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसके बाद ही दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए आगामी 12 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।