श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के नियम 4 एवं 5 के स्थान पर नये नियम बनाये गये हैं। अब धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा। धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिए तीन कर्मचारियों तक की स्थापनाओं के लिए 200 रूपये और तीन से अधिक कर्मचारियों वाली समस्त स्थापनाओं के लिए 250 रूपये रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित की गयी है।